बलौदाबाजार : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मानसिक रोगी अधिनियम 1987 के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, गली मोहल्ले में घुम रहे मानसिक रोगियों को जिला एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त दिशानिर्देश के पालन में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशन में बलौदाबाजार जिला अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान के तहत मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगी मनोहर बंजारे पिता छेदू बंजारे को कार्यालय तहसील विधिक समिति भटगॉव में प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें के एस शर्मा व्यवहार न्यायाधीश भटगांव द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया गया। उक्त मानसिक रोगी मनोहर बंजारे का रिसेप्शन रिपोर्ट तैयार किया कर के मानसिक उपचार केन्द्र बिलासपुर भेजा गया।