रूपेश श्रीवास
बलौदाबाजार : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित किए है। जिलें के संबंधित आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तहसील कार्यालय में जमा कर सकतें है। आवेदन पत्र के साथ सीडेक द्वारा जारी कोविड 19 से मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार नम्बर की छायाप्रति और आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अनिवार्य रूप से सलग्न करना होगा। आज इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है।उन्होंने बताया कि यह अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित हैं। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड से मृत व्यक्तियों की सूची स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है। आप सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से यह सूची प्राप्त कर सकतें है। आप सभी प्राप्त आवेदनों को इस सूची से मिलान एवं सत्यापन कर 30 दिनों के भीतर ही जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ताकि आवेदक को यह राशि शीघ्र ही प्रदान की जा सकें।उन्होंने कहा कि आवेदकों को आवेदन करनें में किसी भी प्रकार की तकलीफ नही होनी चाहिए, आवेदकों से आवेदन भरवाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण अमला एवं हल्का पटवारी की मदद भी ली जा सकती है।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग बलौदाबाजार के अनुसार जिलें में 518 लोगों की मृत्यु कोविड से हुई है। इन सभी लोगों के निकट परिजनों को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।