राज्य की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन…साथ ही 6 नए जिला पंचायत गठित…सारंगढ बिलाईगढ़ का पुनर्गठन होने से नागरिकों में हर्ष…
रायपुर : राज्य की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 नए जिला पंचायत गठित कर दिए गए हैं। इसकी अधिसूचना का गजट में प्रकाशन कर दिया गया। अगले वर्ष फरवरी मार्च या नगरीय निकायों के साथ संयुक्त रूप से होने पर इन नए पंचायतों में भी चुनाव होंगे। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र, विनांक 8 अगस्त 2024 , क्रमांक एफ1-25/2024/22-1.- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1, वर्ष 1994) की धारा 127 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (3) में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार, 06 नए जिलों के निर्माण के बाद, प्रत्येक जिले में जिला पंचायत की स्थापना करेगी (उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (तीन) में वर्णित राजस्व जिला)। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सक्ती और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पुनर्गठन कर बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और कोरिया जिले का गठन किया गया है। इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए कॉलम (4) में उल्लिखित नाम पर जिला पंचायत की स्थापना करता है, जिसमें कॉलम (3) में उल्लिखित राजस्व जिले या उनके हिस्से शामिल होंगे।
उक्त नोटिस के संबंध में किसी भी आपत्ति या सुझाव पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विचार किया जाएगा यदि यह संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय द्वारा नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यालय समय के दौरान किसी प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्रमांक एस3-31), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की अगली तारीख के दौरान किया जाएगा।