सारंगढ़ : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने बच्चों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दकी ने तेज ध्वनि वाले यंत्रो (DJ) को बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।आदेश के अनुसार 31 जून 2023 तक तेज ध्वनि यंत्र (DJ) बजाने पर प्रतिबंध है।
प्राप्त सुचना के अनुसार शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश को जिले में इसे 31 जून 2023 तक लागू किया है। यदि कोई लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर करता है तो उसे संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा।