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    Home » Big Breaking : बलौदाबाजार में 14 अगस्त तक धारा 144 लागू, देखिये किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा प्रतिबंधित…
    छत्तीसगढ़

    Big Breaking : बलौदाबाजार में 14 अगस्त तक धारा 144 लागू, देखिये किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा प्रतिबंधित…

    Ghatna ManchanBy Ghatna ManchanJuly 30, 2021No Comments7 Mins Read0 Views
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    बलौदाबाजार : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोराना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

    छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, सी-अनुभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-59/गृह-सी/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरन्तरता में बनाये रखते हुए आगामी 03 माह तक यथावत बनाये रखने का निर्देश दिया गया है।

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    अतः दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1310/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार दिनांक 14 जुलाई 2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया…

    1. बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 14.08.2021 प्रातः 06.00 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा।
    2. सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है।
    3. कंडिका-02 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा एवं पार्क आदि अपने निर्धारित समय तक (गुमास्ता दिवस को छोड़कर) खुले रहेंगे। किन्तु किसी भी दुकान में कोविड-19 प्रोटोकाॅल जैसे-मास्क/सेनेटाईजर/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दिया जावेगा।
    4. स्कूल एवं कालेजों का संचालन छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-3-90/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.07.2021 एवं छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5/21/2021/20 -तीन नवा रायपुर दिनांक 26.07.2021 में दिये गये निर्देशानुसार किया जावे ।
    5. सभी वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल/थियेटर, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा एवं जिम इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय अनुसार खोले जा सकेंगे किन्तु सिनेमा हाॅल/थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
    6. कोचिंग सेंटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ही किया जा सकेगा तथा मास्क धारण करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
    7. होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स-बार एवं क्लब अपने निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगे। आउट साईड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी। स्विगी, जोमेटो इत्यादि आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
    8. मैरिज हाॅल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति होगी। जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या में ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। मैरिज हाॅल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। मैरिज हाॅल में कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हाॅल सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।
    9. मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेंगे किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।
    10. बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत सभी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जावे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
    11. लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर अपने निर्धारित समय तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी।
    12. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी आॅन-साईट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे।
    13. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेगें।
    14. जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार-शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा-मंगलवार, नगर पंचायत सिमगा-बुधवार, नगर पंचायत कसडोल-शनिवार, नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ -रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी।
    उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
    इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
    यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

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