संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंचायती राज सम्मेलन में लिए गए घोषणा को लेकर दी बधाई एवं शुभकामनाएं… गांव के पंच से लेकर सरपंच जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला – संसदीय सचिव चंद्रदेव राय…

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राजीव गांधी जी के सपने के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज को शस्क्त बनाने भुपेश बघेल सरकार ने अमलीजामा पहनाया : चंद्रदेव राय

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बलौदाबाजार : पंचायती राज सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की जिसको लेकर संसदीय सचिव एवं बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने आभार व्यक्त किया है और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का राजीव गांधी जी का सपना था उस सपने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साकार किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मेरे और मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया किसान पुत्र भूपेश बघेल जी हमेशा जनहित को लेकर खड़े रहते हैं और निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए आज भी पंचायती राज व्यवस्था में बड़ी घोषणा करते हुए गांव के पंच से लेकर सरपंच जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारियों के लिए भी मानदेय बढ़ा कर एक बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की है।

विधायक ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरपंचों के मानदेय को 2 हजार रूपए बढ़ाकर 4 हजार रूपए करने की घोषणा की है। ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाले 200 रूपए के भत्ते को बढ़ाकर 500 रूपए करने की घोषणा की है।

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये 4 लाख रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिये 3 लाख रूपए तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये 2 लाख रूपए निधि प्रदाय किया जाएगा। इस प्रकार कुल 45 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम किया जायेगा।

मुख्यमंत्री जी की अन्य घोषणाएं :-

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला / जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिये यह लागू नहीं होगा।

2. जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा।

3. जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्व के संबंध में अध्यक्ष, जिला पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (कलेक्टर) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।

4.जनपद पंचा. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्य के संबंध में अध्यक्ष, जनपद पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।

5.जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराने संबंध मे जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व 2 करोड रूपए प्रतिवर्ष व्यय की सहमति दी गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 6.13 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।

6. सरपंचों को अब 50 लाख रूपए की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा।

7. नया संशोधित एसओआर जल्द लागू होगा।

8. पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।

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