छत्तीसगढ़ : DJ और बैंड बाजा में लगा बैन…बच्चों के एग्जाम के मद्देनजर जारी किया आदेश…जानिए क्या कुछ है छूट…
दुर्ग : दुर्ग जिला प्रशासन ने बच्चों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तेज ध्वनि वाले यंत्रो (DJ) को बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। DM ने जो आदेश जारी किया उसके अनुसार 30 जून 2023 तक बिना अनुमति तेज ध्वनि यंत्र (DJ) बजाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।
प्राप्त सुचना के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को देखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर दुर्ग ने इस आदेश को जिले में इसे 30 जून 2023 तक लागू किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमें वॉल्यूम में बजाया जाए।
अगर कोई अपने निजी उपयोग के लिए ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है तो वो निर्धारित मानक में ही उसे बजाए। यदि वो 5 डीबी (ए) से अधिक प्रदूषण फैलाता है तो वो नियम का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर करता है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी. (ए) या 75 डीब (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मांगलिक कार्यक्रमों के लिए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (DJ) का इस्तेमाल करने के लिए कुछ छूट दी है। लोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए दो छोटे बॉक्स के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसे बजा सकते हैं। बस उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उसे साउंड बजाना है वहां के लिए सक्षम प्राधिकारी अथवा विभाग (नगर निगम अथवा बीएसपी प्रशासन) से अनापत्ति प्रमाण लेना होगा।